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Article 35A of the Constitution of India /भारत के संविधान का अनुच्छेद 35A

     

        Article 35A of the Constitution of India


भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A एक ऐसा लेख था जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के विधायी निकाय को राज्य के "सदा निवासियों" के रूप में शामिल किया गया था और उन स्थायी निवासियों को अद्वितीय अधिकार और विशेषाधिकार दिए गए थे। इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, अर्थात , संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 14 मई  1954 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया, अनुच्छेद ३70 के तहत। जम्मू और कश्मीर राज्य ने इन विशेषाधिकारों को भूमि खरीदने और अपार संपत्ति, क्षमता खरीदने की क्षमता को शामिल करने की विशेषता बताई। एक बैलट और चुनौती दौड़, सरकारी काम की तलाश और अन्य राज्य लाभों को पेश करना, उदाहरण के लिए, उन्नत शिक्षा और मानव सेवा। राज्य के गैर-परिवर्तनशील निवासी, चाहे वे भारतीय मूल निवासी हों, इन 'विशेषाधिकारों' के लिए योग्य नहीं थे।

5 अगस्त 2019 को, भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक राष्ट्रपति आदेश दिया, जिसके तहत भारतीय संविधान की प्रत्येक व्यवस्था को राज्य में लागू करने के लिए कोई असाधारण व्यवस्था नहीं है। यह अनुमान लगाएगा कि राज्य का अलग संविधान आयोग से बाहर है, जिसमें अनुच्छेद 35 ए द्वारा अधिकृत विशेषाधिकार भी शामिल हैं


Article 35A of the Indian Constitution was an article that engaged the Jammu and Kashmir state's lawmaking body to characterize "perpetual residents" of the state and give unique rights and privileges to those lasting residents.It was added to the Constitution through a Presidential Order, i.e., The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 gave by the President of India on 14 May 1954, under Article 370. The state of Jammu and Kashmir characterized these privileges to incorporate the capacity to buy land and unflinching property, capacity to cast a ballot and challenge races, looking for government work and profiting other state advantages, for example, advanced education and human services. Non-changeless residents of the state, regardless of whether Indian natives, were not qualified for these 'privileges'. 

On 5 August 2019, the President of India Ram Nath Kovind gave a Presidential Order, whereby every one of the arrangements of the Indian Constitution are to apply to the State with no extraordinary arrangements. This would infer that the State's different Constitution stands out of commission, including the privileges authorized by the Article 35A

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